मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करेगी ये नया एक्ट, क्या अब ग्राहक बन पायेगा राजा…!

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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) को 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा. नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा.


नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 कानून की विशेषताएं


-इस कानून के लागू हो जाने से उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा।


-नए कानून में Online और Teleshopping (इ-कॉमर्स) कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। 

-खाद्य और पेय पदार्थों  में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। 

-नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। 
-कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। 


जनहित याचिका (PIL) अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। 


-एक करोड़ रुपये तक के केस कंज्यूमर फोरम में दाखिल हो पाएंगे। 

-एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के केसों की सुनवाई स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में होगी। 

-दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में होगी। 

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